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पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों की हुई जीत

नियोजित शिक्षकों के हक़ में सुनाया फैसला

vande bharat live tv news कैमूर बिहार से अफसार आलम  बिहार के करीब 3,50 नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है सक्षमता परिक्षा के बाद नौकरी जाने से डरे सहमे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है 

दरअसल पटना हाईकोर्ट ने सक्षमता परिक्षा पास नही करने वालों और इसमें नही सामिल होने वाले के पक्ष मे फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नही जाएगी यह भी बताते चलें की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुसंसा की थी की5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जासकती है इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे उन्हे नौकरी जाने का डर सताने लगा लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षक राहत की सांस लेसकते है पाठक के फ़रमान और नौकरी जाने के डर से सहमे नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कोर्ट में केस दायर कीगयी जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पछ में फैसला देते हुए कहा कि नियोजित शिक्षक अगर परिक्षा पास नही करते हैं तो भी उनकी नौकरी नही जाएगी कोर्ट के आदेश से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली

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